DB Nation | ब्यूरो रिपोर्टबक्सर | 3 जुलाई 2026
बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है।
इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीमती नेहा दयाल, अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बक्सर ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन (Virtual) एवं ऑफलाइन (Physical) दोनों माध्यमों से किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार इसमें शामिल होकर अपने मामलों का समाधान करा सकें।
इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर रहेगा। आपसी सहमति के आधार पर मामलों के निपटारे से पक्षकारों को समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी। साथ ही लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति व्यवहार न्यायालय, बक्सर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क विवरण:☎️ कार्यालय : 06183-299925📧 ई-मेल : dlsa.buxar2026@gmail.com
इस विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी (डीएम)-सह-उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक (एसपी)-सह-सदस्य तथा अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बक्सर द्वारा संयुक्त रूप से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।








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